Vistaar NEWS

CG News: भिलाई में वैवाहिक आयोजनों पर प्रशासन सख्त, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना बजा तो दर्ज होगी FIR

bhilai-government-administration-issued-guidelines-related-to-the-music-system-during-wedding

सांकेतिक तस्वीर

Bhilai News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में विवाह समारोह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और बाधित यातायात व्यवस्था से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है. भिलाई एडीएम और एएसपी ने मैरिज भवन संचालकों और म्यूजिक सिस्टम संचालकों की संयुक्त बैठक ली. बैठक में उन्होंने संबंधित आदेश दिए हैं. वहीं आदेश का पालन ना करने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बैन रहेगा

एडीएम अभिषेक अग्रवाल और एएसपी सुखनंदन राठौर ने बैठक में विवाह समारोह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए है. उन्‍होंने कहा है कि क्षेत्रीय ध्वनि मानक से अधिकतम 10 डीबी (ए) या 75 डीबी(ए) की सीमा के भीतर ही ध्वनि संचालन किया जाए. किसी भी हालत में ध्वनि सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे एवं किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वाहनों पर लगे डीजे या ऊंची ध्वनि वाले किसी भी उपकरण के उपयोग को भी पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है.

बैठक में जारी किए गए निर्देश

यातायात व्यवस्था को लेकर भी नियम सख्त

बैठक में यातायात व्यवस्था को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए है. निर्देश के अनुसार, अगर विवाह या किसी अन्य आयोजन कारण सड़क मार्ग बाधित होने पर उस आयोजन की अनुमति स्‍वत: निरस्‍त मानी जाएगी. वहीं आयोजक पर भी कार्रवाई की जाएगी. वहीं मैरेज भवन संचालकों को भी आगाह किया गया कि वे व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर रहें. भवन परिसर में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि लोगों को सड़क पर वाहन खड़ा करने की मजबूरी न हो.

ये भी पढ़ें: कल रायपुर पहुंचेंगी भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें, 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में होगा वन-डे मैच

वहीं ऐसा ना कर पाने या नियमों के उल्लंघन पर आयोजन स्थल संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी और गंभीर स्थिति में मांगलिक भवन को सील कर दिया जाएगा. प्रशासन ने जोर देकर कहा कि किसी भी आयोजन में शासकीय संपत्तियों तथा सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं किया जाएगा.

Exit mobile version