Vistaar NEWS

Chhattisgarh: NTPC में ACB का बड़ा एक्शन, 4.50 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे इस अधिकारी को पकड़ा रंगे हाथ

ntpc_dcm_arrested

NTPC उप महाप्रबंधक गिरफ्तार

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित NTPC तिलाईपाली में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है. ACB की टीम ने NTPC के उप महाप्रंबधक (डिप्टी जनरल मैनेजर) को 4.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. कहा जा रहा है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ACB की टीम द्वारा इतनी बड़ी रिश्वत राशि को ट्रैप किया गया है.

NTPC उप महाप्रंबधक 4.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

ACB की टीम को शिकायत मिली थी कि NTPC तिलाईपाली कार्यालय रायकेरा के उप महा प्रबंधक विजय दुबे द्वारा 30 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिलाने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. DGM पहले ही प्रार्थी से 50 हजार रुपए की एडवांस रिश्वत ले चुका था.

16 सितंबर को शिकायत मिलने पर ACB की टीम ने NTPC उप महा प्रबंधक विजय दुबे को घरघोड़ा में गोमती पेट्रोल पंप के पास अपने वाहन में 4.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.

जानें पूरा मामला

प्रार्थी सौदागर गुप्ता, निवासी तिलाईपाली, थाना तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा ACB बिलासपुर में शिकायत की गई थी उसके ग्राम तिलाईपाली स्थित मकान के तीन हिस्सों में मौखिक बंटवारा के आधार पर वह तथा उसके अन्य दो पुत्र अलग-अलग हिस्से में निवासरत हैं. मकान वाली जमीन का NTPC द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर उन्हें जमीन और मकान का मुआवजा राशि मिल चुकी है, लेकिन पुनर्वास के लिए उसके पुत्रों को करीब 30 लाख रुपए और मिलना था, जिसमें से 14 लाख रुपए उनके पुत्रों को मिल चुकी है. वहीं, बचे हुए 16 लाख रुपए भुगतान कराने के एवज में आरोपी उप महाप्रबंधक विजय दुबे द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है.

ये भी पढ़ें- ‘स्मृतियों को याद कर आज भी मन प्रसन्न हो जाता है…’, छत्तीसगढ़ स्पीकर रमन सिंह समेत सांसद-विधायकों ने शेयर की ‘My Modi Story’

प्रार्थी ने इसमें से 50 हजार रुपए अग्रिम के रूप में दे दिया है. प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था. इस शिकायत के आधार पर 16 सितंबर को ट्रैप आयोजित कर प्रार्थी से विजय दुबे, उप महाप्रबंधक, NTPC को 4.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया. आरोपी द्वारा अपने अपराध को छुपाने की दृष्टि से प्रार्थी को एक पेट्रोल पंप के पास बुलाकर रिश्वती रकम ली.

ये भी पढ़ें- कौन हैं विकासशील गुप्ता, जो छत्तीसगढ़ के 12वें चीफ सेक्रेटरी की रेस में सबसे आगे? ये नाम भी लिस्ट में शामिल

आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

Exit mobile version