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नाबालिग रेप पीड़िता को अबॉर्शन की मंजूरी, Bilaspur हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

Bilaspur: रेप पीड़िता के अबॉर्शन को बिलासपुर हाईकोर्ट ने लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है.

हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को दी अबॉर्शन की मंजूरी

हाईकोर्ट ने जबरन यौन संबंध से गर्भवती हुई नाबालिग की गर्भपात की अनुमति मांगने वाले याचिका को स्वीकार किया है. कोर्ट ने कहा रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट है. क्योंकि उसे रेप के बच्चे को जन्म देने बाध्य नहीं किया जा सकता है.

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ का है मामला

बता दें कि ये पूरा मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला है, जहां की निवासी नाबालिग जबरन यौन संबंध बनाए जाने से गर्भवती हो गई थी. उसने अपने अभिभावक के माध्यम से गर्भ को समाप्त करने की अनुमति के लिए 30 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. उसकी याचिका पर 31 दिसंबर को स्पेशल बेंच में सुनवाई की गई थी.

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