CG News: छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों से जुड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 1 अप्रैल 2026 से शराब पर नई ड्यूटी दरें लागू होंगी. देशी और विदेशी दोनों शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है. नए ड्यूटी दर छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया गया है.
सरकार ने बढ़ाई शराब की आबकारी ड्यूटी
- इसमें विदेशी शराब की कीमत के हिसाब से अलग-अलग ड्यूटी तय की गई है.
- महंगी शराब पर अब ज्यादा देना टैक्स होगा। बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पर भी नई दरें लागू होंगी.
- सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है.
- शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा.
प्लास्टिक बोतल में बिकेगी शराब
बता दें कि इस नई आबकारी नीति 2026–27 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है. अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी. सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत में कमी आएगी. हालांकि, कीमतों पर इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता नहीं दिख रहा.
