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CGMSC ने जारी किया बड़ा आदेश, ओफ्लाक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट के एक बैच पर लगाई गई रोक

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CG News: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन(CGMSC) ने ओफ्लाक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. ओफ्लाक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट के Batch No. T4235 के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. दवा गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही थीं. जिसके बाद CGMSC ने फैसला लिया है.

Zest Pharma ने जुलाई 2024 में किया था निर्माण

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने ओफ्लाक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट के Batch No. T4235 के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. CGMSC ने मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर ये फैसला लिया है. CGMSC ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरी है. दवा का निर्माण Zest Pharma ने जुलाई 2024 में किया था. जिसकी एक्सपायरी जून 2026 है. हालांकि दवा को लेकर जांच जारी है.

‘लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी’

CGMSC ने छत्तीसगढ़ के बड़े संस्थानों को आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है. इसमें कहा गया है कि ओफ्लाक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट के Batch No. T4235 किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल ना किया जाए. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. CGMSC ने जिन संस्थानों को आदेश भेजा है, उनमें रायपुर का डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल, डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, शासकीय डेंटल कॉलेज, रायपुर और बलौदाबाजार के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सभी सिविल सर्जन, खंड चिकित्सा अधिकारी, एवं चिकित्सा प्रभारी शामिल हैं.

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