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Chhattisgarh: नान घोटाला मामले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

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अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इनको मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है. अब इनको नान घोटाले में भी जेल जाना पड़ेगा.

अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने नान घोटाला मामला और आबकारी घोटाले से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण कर दिया है. अब राज्य सरकार के लिए आरोपियों को पकड़ कर गिरफ्तार किया जाना आसान हो जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि इन मामलों की जांच तय समय में पूरी होनी चाहिए.

क्या है छत्तीसगढ़ नान घोटाला?

छत्तीसगढ़ में साल 2015 में नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला होने की बात सामने आई. राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए ही सावर्जनिक वितरण प्रणाली का संचालन होता है. ACB की टीम ने 2015 में नान मुख्यालय सहित अधिकारियों-कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर रेड मारी थी.

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घटिया क्वालिटी का चावल खरीदा गया

आरोप थे कि राइस मिलों से लाखों क्विंटल घटिया क्वालिटी का चावल खरीदा गया. इसके एवज में करोड़ों की रिश्वत ली गई. साथ ही चावल स्टोरेज और परिवहन में भी घोटाले के आरोप लगे. रेड के दौरान करोड़ों रुपए कैश, कथित स्कैम से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किया गया.

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