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शराब घोटाला मामले में AP त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, इस दिन होंगे रिहा

CG Liquor Scam

एपी त्रिपाठी

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी एपी त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिली है. जांच पूरी होने के बाद 10 अप्रैल को उनकी रिहाई होगी.

AP त्रिपाठी को मिली जमानत

शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी को 10 अप्रैल, 2025 से जमानत दी. बता दें कि वो गिरफ्तारी के बाद से 12 अप्रैल, 2024 से जेल में है.

10 अप्रैल को जेल से होंगे रिहा

जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि जांच किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है. हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 10 अप्रैल को जमानत पर रिहा किया जाएगा.

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इन शर्तों के साथ मिली जमानत

जानिए क्या है शराब घोटाला

बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए काे शरब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है. ED ने इस घोटालेम में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया.

आरोप हैं कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ. इस बात की जानकारी तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी थी. घोटाला के दौरान कमीशन का एक बड़ा हिस्सा पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था.

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