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CG News: शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को राहत नहीं, EOW की स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Chaitanya Baghel(File Photo)

चैतन्य बघेल(File Photo)

CG News: शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की स्पेशल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोल घोटाला मामले में आरोपी जयचंद कोसले की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. इससे पहले EOW 14 दिनों की कस्टडी रिमांड में चैतन्य से पूछताछ कर चुकी है. ED ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और तभी से वे जेल में हैं.

चैतन्य के पास से मिले अवैध 16.70 करोड़- ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले से मिली कुल राशि में से 16.70 करोड़ रुपये चैतन्य बघेल के पास मिले हैं. इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट में निवेश करके इसे लीगल दिखाने का प्रयास किया गया. ईडी ने ये भी आरोप लगाए कि चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए नकली निवेश रिकॉर्ड दिखाए और सिंडिकेट की मदद से 1000 करोड़ रुपये की राशि में हेरफेर किया.

क्या है शराब घोटाला?

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला फरवरी 2019 में सामने आया. जांच एजेंसियों के अनुसार शुरुआत में डिस्टलरी से हर माह 800 शराब पेटियों की सप्लाई 200 ट्रकों से की जाती थीं. उस समय शराब की एक पेटी की कीमत 2,840 रुपये थी. धीरे-धीरे शराब के दाम बढ़ाए गए और सप्लाई भी बढ़ा दी गई. इसके बाद 400 ट्रकों से सप्लाई की जाने लगी. इसके साथ ही शराब की एक पेटी की कीमत बढ़कर 3880 रुपये कर दी गई. ED की ओर से कहा गया कि 3 सालों में 60 लाख पेटी शराब बेची और इससे 2174 करोड़ का अवैध मुनाफा हुआ.

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इस पूरे मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, विकास अग्रवाल, अरविंद सिंह और टीएस ढिल्लन को भी आरोपी बनाया है. इस मामले में ED, EOW और ACB मिलकर जांच कर रही हैं.

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