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छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे शेयर ट्रेडिंग, साय सरकार का आदेश जारी

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फाइल इमेज

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक जरूरी फैसला लिया है, जो उन्हें निराश कर सकता है. साय सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों शेयर ट्रेडिंग के पर रोक लगा दी है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. कर्मचारी म्युचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग समेत कई तरह की शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे.

ट्रेडिंग को माना गया कदाचार

30 जून को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस गजट के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शेयर ट्रेडिंग को कदाचार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 में संशोधन कर उप-नियम (5) के खंड (1) के तहत इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O), और BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) में निवेश को कदाचार घोषित किया गया है.

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इसके अनुसार, सरकारी कर्मचारी अब शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग या निवेश नहीं कर सकेंगे. यानी स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी या अन्य वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.

निवेश के लिए कहां अनुमति

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना में सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के निवेश को लेकर स्पष्ट किया है कि अधिकारी और कर्मचारियों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की ही अनुमति है.

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बता दें कि शेयर मार्केट में इंट्रा-डे, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है.

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