CG News: रायपुरवासियों के लिए जरूरी खबर है. महापौर मीनल चौबे ने रायपुर नगर निगम में संपत्तिकर वसूली को लेकर राजस्व वसूली के कई अहम निर्देश दिए. घर की छत पर मोबाइल टावर और होर्डिंग लगवाने वालों से टैक्स वसूलने को लेकर जारी किया गया.
अब छत पर मोबाइल टॉवर और होर्डिंग्स लगाने वालों को भी देना होगा टैक्स
घरों की छत पर मोबाइल टावर और होर्डिंग लगवाने वालों से भी टैक्स लेने का फैसला लिया गया है. यह टैक्स कितना और कब से लिया जाएगा इसका प्रस्ताव राजस्व अफसर तय करेंगे. यह तय है कि इन सभी लोगों को कमर्शियल भवन के अनुसार ही टैक्स देना होगा.
महापौर मीनल चौबे ने निगम मुख्यालय में अपने दफ्तर में अफसरों से कहा कि जो मकान सील हैं और उनका संपत्ति कर नहीं मिला है तो ऐसे बकायादारों पर भी सख्ती कर संपत्ति कर की वसूली करें. बड़े बकायादारों से हर हाल में टैक्स की वसूली की जाए. इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाए. बकायादारों के भवनों को सील करने का सिलसिला लगातार जारी रहे. शहर में जो खाली प्लॉट हैं उनसे भी हर हाल में टैक्स लेना है. नियमानुसार इन सभी का टैक्स निर्धारित किया जाए. टैक्स अदा करने के लिए तुरंत डिमांड नोट जारी किया जाए.
टैक्स वसूली को लेकर महापौर ने दिए निर्देश
महापौर ने पहले दिए गए निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर के सभी खाली भूखंडों की गणना कर, नियमानुसार टैक्स निर्धारित कर वसूली सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि खाली भूखंड भी निगम की आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
उन्होंने शहर के सभी संपत्तिकर दाता नागरिकों से अपील की कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले-वर्तमान वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर जमा कर 4 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं. उनका कहना है कि समय पर कर अदा करने वाले सभी सम्माननीय नागरिक बधाई के पात्र हैं.
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महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि कर वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि जिन मामलों में बार-बार नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है, वहां कानूनी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जाएं.
