Raigarh News (अश्विनी मालाकार): छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रायगढ़ जिले में दो बहनों के बीच खाना बनाते समय लौकी छीलने को लेकर लड़ाई हो गई. दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गुस्से में बड़ी बहन ने लोहे के खलबट्टे से छोटी बहन के सिर पर कई बार हमला कर दिया. हमला इतना भयानक था की छोटी बहन की मौत हो गई. अब इस मामले में सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने आरोपी बहन को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
जानें पूरा मामला
मामला कोतरा रोड थाना अंतर्गत जिंदल रोड पतरापाली का है. यहां रहने वाली दीनदयाल महतो की बेटी- आरोपी नेहा कुमारी महतो (20 साल) रंजिता कुमारी की बड़ी बहन थी. रंजिता घर में सिलाई का काम करती थी, जबकि नेहा रसोई और घरेलू काम करती थी. कई बार नेहा अपनी छोटी बहन रंजिता को घरेलू काम में मदद के लिए कहती थी, लेकिन वह उसकी मदद नहीं करती थी. इससे दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई और मारपीट होती रहती थी.
पिता को भेजा बाजार और किया खलबट्टे से हमला
24 अप्रैल 2024 की रात 9 बजे बड़ी बहन नेहा ने रंजिता कुमारी को लौकी छिल देने और खाना बना देने के लिए कहा तो रंजिता ने उसे मना कर दिया. तब नेहा ने रंजिता से कहा कि खाना नहीं बनाएगी तो खाना भी मत. इसके बाद नेहा खाना बनाकर रख दी. इस बीच रंजिता ने अपनी बड़ी बहन को खाना खा ली हूं कहकर गुस्सा दिलाई और कमरे में जाकर सो गई. तब नेहा ने पिता को शक्कर लाने बाजार भेज दिया और रसोई में रखे लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन रंजिता के सिर पर वार कर दिया.
मां से कहा- खाना खाकर सो गई
इस दौरान रंजिता के चिल्लाने पर मां जाग जाएंगी. यह सोचकर उसने रंजिता के सिर पर फिर से वार कर दिया और फिर मृतका को कंबल से ढंककर लाइट बंद कर दी. इसके बाद वह उसी कमरे में बैठ गई. नेहा की मां को ड्यूटी में जाना था इसलिए उसने अपनी मां को उठाया और दोनों साथ में खाना खाए. इस दौरान उसकी मां ने पूछा कि रंजिता खाना खाई क्या? तब नेहा ने खाना खाकर सोने की बात कही. इसके बाद मां के जाने के बाद आरोपी बहन अपनी मृत बहन के साथ ही कमरे में रही और दूसरे दिन अपने पिता को उसे उठाने के लिए भेज दिया. उसके कमरे में जाने पर इस बात का पता चला कि लोहे के खलबट्टे से रंजिता की किसी ने हत्या कर दी है.
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कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा
इसके बाद नेहा के पिता ने कोतरा रोड थाने में पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संदेह के आधार पर परिवार वालों से पूछताछ की. तब संदेह नेहा पर हुआ और पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, जिस पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया. अब इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए आरोपी नेहा को दोषी करार देते हुए जीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
