Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नॉन वेज लवर्स के लिए जरूरी खबर है. रायपुर में 26 और 30 जनवरी को नॉन वेज की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा. वहीं, जो भी इस आदेश की अनदेखी कर इन दोनों दिन मांस और मटन की बिक्री करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
26 और 30 जनवरी को नहीं बिकेगा मांस-मटन
रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी. रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के तहत 26 जनवरी 2026 और 30 जनवरी 2026 को नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बुचरखानों को बंद रखा जाएगा. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के मौके पर नॉन वेज में बिक्री पर यह रोक लगाई गई है. वहीं, आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
क्यों लिया गया ये फैसला?
- 26 और 30 जनवरी को नॉन वेज की बिक्री पर बैन वाले आदेश को लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है.
- अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है.
- 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस है.
- इन दोनों मौकों पर शहर में किसी भी तरह का मांस-मटन नहीं बेचा जाएगा.
बेचते पाए जाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों दिन प्रशासन की टीम आदेश का पालन करने और नहीं करने वालों की निगरानी की जाएगी. मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ शहर के होटलों और ढाबों पर भी नजर रखी जाएगी. जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा और इन दोनों दिन नॉन-वेज की बिक्री करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रायपुर नगर निगम ने शहर के सभी नॉन वेज दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वह इस आदेश का पालन करें.
