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Raipur: कलेक्टर गौरव सिंह का बड़ा एक्शन, शेमरॉक-हाइपर क्लब समेत 7 पब के लाइसेंस निरस्त

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रायपुर में 7 पब के लाइसेंस निरस्त

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. शहर में देर रात तक खुले रहने वाले होटलों, क्लबों और पबों पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है. नियम-शर्तों के उल्लंघन और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हाइपर क्लब, द सिमर्स और शेमरॉक समेत 7 पब-क्लब के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. यह एक्शन आबकारी अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद लिया गया है.

कलेक्टर की सख्त कार्रवाई

आबकारी विभाग के पत्र के बाद रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने त्वरित कार्रवाई की है. नियम तोड़ने वाले कई होटलों, क्लबों और पबों के खिलाफ कदम उठाया गया है. कार्रवाई के दायरे में शेमरॉक ग्लोबल, मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस), जूक पब, जुनेजा वेंचर्स क्लब, रॉयल रिट्रीट, हाईपर क्लब और द सिमर्स क्लब शामिल हैं. ये सभी तय समय के बाद खुले थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.

बता दें कि 14 सितंबर की रात आबकारी विभाग की टीम ने जब इन जगहों की जांच की, तो कई जगह नियमों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद 15 सितंबर को विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई की सिफारिश की थी. आबकारी अधिकारियों ने पाया कि ये होटल, बार और पब आधी रात के बाद भी खुले थे और सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे.

7 बार और क्लबों के लाइसेंस निलंबित

रायपुर कलेक्टर (आबकारी) ने मामले को गंभीर मानते हुए सख्त कदम उठाया. 29 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर इन सातों बार और क्लबों के लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए. आदेश में कहा गया कि इन प्रतिष्ठानों को तुरंत सील किया जाए. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं. सभी लाइसेंस 3 अक्टूबर तक के लिए निरस्त किए गए हैं.

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जांच में मिली अनियमितताएं

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच में पाया गया कि इन बारों में लाइसेंस नियमों का उल्लंघन हुआ. मौके पर ही मामला दर्ज किया गया और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की कई धाराओं के उल्लंघन की पुष्टि हुई. इस कार्रवाई से शहर के अन्य बार और क्लब संचालकों में हड़कंप मच गया है.

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