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HC में सुरक्षित रखे गए फैसलों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा, SC के आदेश से छत्तीसगढ़ के 1,378 शिक्षकों की जगी उम्मीद

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CG News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के 1,378 शिक्षकों की उम्मीद जग गई है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देशभर की हाई कोर्ट में सुरक्षित रखे गए फैसलों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को आदेश देते हुए कहा है कि सुरक्षित रखे गए फैसलों में 3 महीने के अंदर डिसीजन सुनाना होगा.

क्रिमिनल अपील का फैसला 3 साल तक सुरक्षित रखा

दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने क्रिमिनल अपील का फैसला 3 साल तक सुरक्षित रखा था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक फैसला ना देना न्याय में देरी करना है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने वाले मामलों में 3 महीने के अंदर निर्णय सुनाना होगा.

1,378 शिक्षकों की जगी उम्मीद

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के के 1,378 व्याख्याताओं को फायदा मिल सकता है. छत्तीसगढ़ में टीचर्स के प्रमोशन के लिए सरकार ने ई और टी संवर्ग बनाया था. इसमें ई संवर्ग के शिक्षकों को प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन दिया जा चुका है. जबकि टी संवर्ग के टीचर्स को लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया जा सका है. जबकि इनमें कई टीचर्स ऐसे हैं, जो रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच गए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1,378 शिक्षकों की उम्मीद जगी है.

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