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छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 14 मंत्रियों का मामला: कांग्रेस ने HC में लगाई याचिका, डिप्टी सीएम का आया बयान

Bilaspur High Court

बिलासपुर हाई कोर्ट

CG News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय के हालिया कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है. कुछ दिनों पहले हुए विस्तार में तीन नए मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम 13 मंत्री होने चाहिए, लेकिन सरकार ने 14 मंत्रियों को शामिल कर नियमों का उल्लंघन किया है. इसी को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

अब कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उन्‍होंने हाईकोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की है. वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है और ऐसे आरोप कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देते.

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भूपेश बघेल ने बताया नियमों के विपरीत

इस मामले को लेकर पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधा था. उन्‍होंने कहा था कि सरकार और राज्‍य के राज्‍यपाल दोनों स‍ंविधान के नियमों के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं. उन्‍होंने आगे कहा था कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने संसदीय सचिव के पीटिशन में स्‍पष्‍ट आदेश दिया था कि राज्‍य में 1 मुख्‍यमंत्री और 12 मंत्री होंगे, लेकिन यह तो कोर्ट के आदेश के विपरीत काम किया जा रहा है. जो बहुत ही दुर्भाग्‍यपुण है.

क्‍या है कैबिनेट विस्‍तार का नियम

संविधान के नियमानुसार किसी भी राज्‍य में मंत्रियों की संख्‍या विधानसभा की कुल सीटों का 15 प्रतिशत से ज्‍यादा नहीं हाे सकता है. छत्‍तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं और संविधान के नियम के अनुसार राज्‍य में अधिकतम 13.5 यानी 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं. लेकिन राज्‍य में 3 मंत्रियों के शामिल होने पर संख्‍या 14 हो गई हैं. इसी आधार पर कांग्रेस इस कैबिनेट विस्‍तार को असंवैधानिक बता रही है. लेकिन सरकार इस पर हरियाणा फॉमूले का हवाला देती नजर आ रही हैं.

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