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Bilaspur: रतनपुर मंदिर में कछुओं की मौत के आरोपी को जमानत; हाई कोर्ट में CJ बोले- कितना पढ़े हैं DFO

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Bilaspur: रतनपुर के महामाया मंदिर में 23 कछुओं की मौत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई को मामले में चीफ जस्टिस फटकार लगाते हुए दिखाई दिए. कछुओं की मौत के आरोपी मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और पुजारी सतीश शर्मा को हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि DFO कौन हैं, कितना पढ़े हैं. उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि किस अपराध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

20 से ज्यादा कछुओं की हो गई थी मौत

5 मार्च को महामाया मंदिर परिसर स्थित कुंड में 23 कछुओं की मौत हो गई थी. वन विभाग की टीम अभी इस मामले की जांच कर रही थी कि 8 अप्रैल को मंदिर परिसर स्थित कल्पेशरा तालाब में फिर से 4 कछुओं की मौत हो गई थी.

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पिछली सुनवाई में भी हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार

रतनपुर के महामाया मंदिर में 23 कछुए मरने के मामले में पिछली बार हुई सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने DFO को फटकार लगाई थी. हाई कोर्ट ने डीएफओ को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा कि मजाक बना कर रखा है, पवित्र स्थल को गंदा बना दिया है.

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