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CG News: अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा, जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jaggi murder case

जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को झटका

CG News: छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में सहभागिता का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के पक्ष में कृत्रिम भेदभाव नहीं किया जा सकता.

जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को आजीवन कारावास

हाई कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

हाई कोर्ट का यह फैसला 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है. उस समय स्पेशल जज (एट्रोसिटी) रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी. हाई कोर्ट ने साफ कहा कि “एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया जाना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी कर दिया जाना कानूनी रूप से असंगत और गलत है.”

कब हुआ था जग्गी हत्याकांड?

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कौन थे रामावतार जग्गी?

रामावतार जग्गी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे. जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर NCP में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ गए. विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में NCP का कोषाध्यक्ष बना दिया था.

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