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बीजापुर में Veeba Eggless Mayonnaise के बैच K182 की बिक्री पर रोक

बीजापुर. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की निगरानी लगातार जारी है. इसी क्रम में विभाग ने बीजापुर जिले में वीबा ब्रांड एगलेस मेयोनीज के बैच नंबर K182 की बिक्री, वितरण और भंडारण पर रोक लगा दी है. प्रयोगशाला जांच में इस बैच के खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. 

 विभाग के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग द्वारा उक्त मेयोनीज का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी. जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में संबंधित पदार्थ पाए जाने पर खाद्य विश्लेषक ने नमूने को असुरक्षित घोषित किया. इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अभिहीत अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बीजापुर ने जिले के संपूर्ण क्षेत्र में बैच नंबर K182 की बिक्री, वितरण और भंडारण प्रतिबंधित कर दिया. 

 विभाग ने जिलेभर के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि जिन प्रतिष्ठानों में उक्त बैच का मेयोनीज उपलब्ध है, उसकी बिक्री तत्काल बंद करें. कारोबारियों को संबंधित आपूर्तिकर्ता अथवा कंपनी से संपर्क कर उपलब्ध स्टॉक वापस भेजने की कार्रवाई करने तथा इसकी विस्तृत जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है.

 इधर, खाद्य कारोबारियों की बैठक लेकर उन्हें खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया. इस दौरान जागरूकता संबंधी पोस्टर वितरित कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने या निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित बैच का स्टॉक पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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