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एक्टर संजय दत्त का बर्थडे मनाने के लिए हाई कोर्ट ने दी अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर जश्न मनाने पर रहेगी रोक

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक्टर संजय दत्त का बर्थडे मनाने के लिए अनुमति दे दी है. न्यायालय ने बिलासपुर के द कंट्री क्लब में जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह का शोर-शराबा या रुकावट नहीं होनी चाहिए.

सड़क विवाद पर खारिज हुआ था आवेदन

दरअसल, याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए आवेदन दिया था. इसे SDM ने खारिज कर दिया क्योंकि पिछले साल जश्न के दौरान सड़क पर विवाद हुआ था. अपीलकर्ता के वकील चंद्रभूषण केसरवानी ने अदालत से कहा कि इस बार कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर नहीं होगा. इसके स्थान पर निजी परिसर में आयोजित किया जाएगा. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमितेंद्र कुमार प्रसाद की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को अनुमति दी. इसके साथ ही अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हिदायत भी दी गई.

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पिछले साल बनी जाम की स्थिति

साल 2025 में बिलासपुर के व्यस्ततम इलाके में से एक मध्यनगरी चौक पर प्रशंसकों ने एक्टर संजय दत्त का बर्थडे मनाया था. बीच सड़क में जन्मदिन मनाने के कारण जाम की स्थिति बन गई थी. इस मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया था और फटकार लगाई थी. यही वजह है कि इस बार न्यायालय ने सख्त हिदायत दी है.

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