CG News: 20 नवंबर को आवेदक अरूण अवस्थी और दीपक देवांगन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर कार्यालय पहुंचकर किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर का फर्जी तरीके से उपयोग कर संचालित किया जा रहा है. जिसका ई चालान प्राप्त हुआ है, ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही करने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया.
ई चालान से बचने, वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर में किया छेड़छाड़
शिकायत प्राप्त होने पर आईटीएमएस के माध्यम से तस्दीक करने पर उपरोक्त जारी ई-चालान में जो फूटेज कैप्चर हुआ है वह आवेदकों का वाहन नंबर तो था किंतु वाहन उनका नही था. फूटेज जूम करके देखने पर आरोपी चालक मोह. अहमद ताज नगर पंडरी रायपुर के द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PC 3559 में नम्बर टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा था. दूसरे आवेदन के आरोपी भावेश सावरकर द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PT 5289 में नम्बर टेंपरिंग कर आवेदक के नम्बर का उपयोग कर संचालित किया जा रहा था. उक्त वाहन चालकों के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 का उल्लंघन किये जाने के कारण आवेदकों के मोबाईल नंबर पर ई-चालान पहुंचा.
पुलिस ने भेजा जेल
आरोपी मोह0 अहमद ताज नगर के वाहन क्रमांक CG04 PC 3569 को सर्च करने पर कुल 09 ई-चालान जारी हुआ है जिसका 39000=00 रू0 समन शुल्क लंबित होना पाया गया इसी प्रकार आरोपी भावेश सावरकर राजा तालाब रायपुर द्वारा के वाहन क्रमांक CG04 PT 5289 को सर्च करने पर कुल 04 ई-चालान जारी किया गया है. जिसका 14,000=00 रू0 समन शुल्क लंबित होना पाया गया. आवेदक गणों के शिकायत के आधार पर पतासाजी किये जाने पर आरोपियों द्वारा अपने-अपने वाहन मोटर सायकल/स्कुटी के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्व थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक 603/2024 धारा 318(4), 319(2), 338, 336 (3), 340(2) 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्व किया जाकर आरोपी सदर को जेल दाखिल किया गया है.