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Chhattisgarh: दुर्ग सहकारी बैंक के सीईओ के सस्पेंशन को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, जानें क्या है पूरा मामला

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Chhattisgarh News: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के सीईओ को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से आवेदन करने के कारण निलंबित कर बस्तर संलग्न कर दिया गया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किए गए निलंबन को निरस्त करते हुए प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की छूट प्रदान की है.

बता दें कि सुरेंद्र कुमार जोशी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ थे. इनके खिलाफ भाजपा मंडल महामंत्री दारा सिंह भोसार्य ने यह शिकायत कर दी कि, इन्होंने अहिरवारा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में आवेदन किया था. इसके आधार पर जिला कलेक्टर दुर्ग ने जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक को इसके निलंबन का आदेश दिया.

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कोर्ट ने आदेश को किया निरस्त

महाप्रबंधक ने गत 30 अप्रैल 2024 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर उसे जगदलपुर संलग्न कर दिया. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने एडवोकेट शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से हाईकोर्ट की शरण ली. याचिका में बताया गया कि महाप्रबंधक भी सीईओ स्तर का ही अधिकारी है उसे इस तरह की कार्रर्वाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है. सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने निलंबन आदेश निरस्त करते हुए कहा कि, प्रतिवादी चाहे तो इस प्रकरण में कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं.

 

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