CG News: CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. दिवाली से पहले इस मीटिंग में धान खरीदी, शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति, पुलिस भर्ती समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए बड़े फैसले लिए गए. जानिए पूरी डिटेल-
इस दिन शुरू होगी धान खरीदी
कैबिनेट मीटिंग में खरीफ विपणन साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया. राज्य में खरीफ विपणन साल 2024-25 के लिए 14 नवंबर 2024 से समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी शुरू करने का फैसाल लिया गया है. राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी.
किसानों के लिए जरूरी खबर
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी. साल 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी. कैबिनेट बैठक में खरीदी केंद्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया. सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी. धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है. धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी.
धान खरीदी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हर महीने 18 हजार रुपए देने का फैसला
कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन साल 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया. इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपए का व्यय भार आएगा, जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षाें की भांति राशि मार्कफेड को दी जाएगी.
49 राजनीतिक प्रकरण वापस लेने का निर्णय
कैबिनेट में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में भी फैसला लिया गया. कैबिनेट ने अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया है.
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
CM साय की कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
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स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति
राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी. ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी.
दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति
कैबिनेट बैठक में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला लिया गया. दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा के लिए पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके.
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019 -24 का अनुमोदन
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया.
इसके अलावा देसी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने के लिए Excise Adhesive Label (Hologram) होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया.
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लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी.