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CG News: ट्रेन में पटाखा लाए तो होगी इतने साल की जेल! रेलवे ने दी वार्निंग

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CG News: दीपावली त्यौहार को लेकर एक ओर जहां अच्छे व्यापार की बात कही जा रही है, वही रेलवे विभाग ने इस त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे है, वही रेलवे की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिससे कि अगर ट्रेन में किसी भी तरह से फटाखा लेकर आते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी, रेलवे विभाग की ओर से बताया गया है कि अगर ट्रेन के माध्यम से कोई भी अगर फटाखा लाने की सोच रहा है तो वह पूरी तरह से सावधान हो जाये, क्योंकि रेलवे विभाग की ओर से इस बात को बताया गया कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ट्रेन के माध्यम से फटाखा को लाया जा रहा है, ऐसा करते अगर कोई भी पकड़ा जाता है, तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है, इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर 182 भी जारी किया गया, जिससे कि अगर कोई भी ट्रेन में फटाखा लाते हुए दिखाई देता है तो इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है, इस मामले की जानकारी लगते ही तत्काल इस पर कार्यवाही किया जायेगा.

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इन चीजों को ट्रेनों में ले जाना प्रतिबंधित

रेलवे कानून के मुताबिक, कई ऐसी चीजें हैं जिन्‍हें ट्रेन से ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. बता दें कि देश के कुछ हिस्‍सों में पटाखे काफी सस्‍ते मिलते हैं, ऐसे में लोग दिवाली के मौके पर उसे अपना घर ले जाना चाहते हैं. रेलवे की ओर से बार-बार ट्रेनों से पटाखे न ले जाने का अनुरोध किया जाता है. इसके बावजूद कई यात्री इस नियम का उल्‍लंघन करते हुए पाए जाते हैं. पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, ज्‍वलनशील केमिकल, एसिड आदि भी प्रतिबंधित है. इन्‍हें अपने साथ ट्रेनों में ले जाने वालों के दिवाली और छठ पूजा का मजा किरकिरा हो सकता है. बता दें कि रेलवे एक्‍ट में इन्‍हें खतरनाक श्रेणी में रखा गया है.

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