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Chhattisgarh Rape Case Verdict: कृषि अधिकारी ने कॉलेज फ्रेंड से संबंध बनाए, नौकरी लगते ही शादी से किया इनकार, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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कृषि अधिकारी को उम्रकैद की सजा

Government Officer Sentenced in Rape Case: बालोद जिले के रहने वाले कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा हुई है. आरोपी ने शादी का झांसा देकर अपनी कॉलेज फ्रेंड से दोस्ती की फिर शारीरिक संबंध बनाए.

कृषि अधिकारी ने शादी का झांसा देकर बनाया संबंध

दरअसल, कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी कॉलेज फ्रेंड से दोस्ती की थी, कई सालों के अफेयर के बाद उसे शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए. 2024 में जब देवनारायण की गवर्नमेंट जॉब लगी तो उसने युवती को ‘नीची जाति’ की सतनामी कहकर शादी से साफ मना कर दिया. 2 मई को इस केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला?

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नौकरी लगने के बाद शादी से इंकार

वहीं जानकारी के मुताबिक, 2024 में आरोपी की नौकरी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर लग गई. इसके बाद उसका व्यवहार बदलने लगा. कोर्ट में पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसे ‘नीची जाति की सतनामी लड़की’ कहकर अपमानित करने लगा. इसके बावजूद नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे मानपुर बुलाया और फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया.

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