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Chhattisgarh: कोयला घोटाला मामले में निलंबित IAS रानु साहू की जमानत याचिका खारिज, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

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रानु साहू और दीपेश टांक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है. दरअसल मंगलवार को रानू की जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जज ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था.

रानु साहू की जमानत याचिका कोर्ट से हुई खारिज

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि- अपराध के समय रानू साहू कोरबा में कलेक्टर के पद में पदस्त थी और अन्वेषण के दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृश्यता रानू साहू की अपराध में संलिप्तता होना दिख रहा है. रानू साहू और अन्य द्वारा आरोपियों से मिलकर 25 रुपई प्रति टन की अवैध वसूली की गई है लगभग 500 करोड़ की अवैध वसूली की गई है तथा अन्वेषण जारी है ऐसे स्तर पर इन्हें जमानत देना उचित नहीं है इसलिए जमानत याचिका निरस्त की जाती है.

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ACB की चूक का दीपेश टांक को मिला फायदा

वहीं सौम्य चौरसिया और रानु साहू के सहयोगी दीपेश टाँक की अंतरिम ज़मानत जो उन्हें उच्चतम न्यायालय से मिली है, पर वो रिहा हो चुके हैं क्योंकि ACB द्वारा जो गिरफ़्तार करने का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. उसे आज दिनांक 10 जुलाई को ACB द्वारा बल न देते हुए वापस ले लिया गया है.

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