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Chhattisgarh: हाई कोर्ट ने ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू के खिलाफ शराब घोटाले में लगी सारी याचिकाएं की खारिज

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शराब घोटाला

Chhattisgarh News: शराब घोटाला मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी और इओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर सभी तेरह याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज दी है.

दरअसल हाईकोर्ट में छ: याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर की गई थीं. शराब घोटाला मामले में ईडी की दोबारा की जा रही कार्यवाही और साथ ही ईओडब्लू/एसीबी की ओर से दर्ज FIR को चुनौती देते हुए ख़ारिज करने की याचिका दायर की गई थी. इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी.

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हाई कोर्ट ने सार्वजानिक किया फैसला

हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने याचिकाओं की सुनवाई की थी. 10 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है. ये याचिकाएं विधु गुप्ता, अनवर ढ़ेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टूटेजा, अरुण त्रिपाठी, निरंजन दास की ओर से दायर की गई थीं. इस मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए थे.

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