Chhattisgarh News: सरगुजा जिले के मैनपाट के ग्राम पंचायत चैनपुर की महिलाओं ने तय किया है कि अब गांव में कोई भी शराब का सेवन नहीं करेगा और न ही कोई शराब का निर्माण करेगा. इतना ही नहीं गांव के दुकानों में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री पर भी ग्रामीणों ने पाबंदी लगा दी है. इसके लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है और कहा गया है कि अगर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
चैनपुर में शराब पर लगा बैन, बीडी सिगरेट भी नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
गांव के पेसा अध्यक्ष जयमान एक्का ने बताया कि गांव को नशामुक्त बनाने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया और उस ग्राम सभा में तय किया गया है कि गांव में हड़िया-दारू बनाते और बेचते हुए तथा पीते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों से 5000 रूपये जुर्माना लिया जायेगा. चैनपुर में जितने भी जनरल किराना दुकान हैं. उन दुकान मालिकों को महुआ, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई दुकानदार प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को बेचते हुए पकड़ में आता है तो संबंधित दुकानदार से 5000 रूपये जुर्माना लिया जायेगा. नशा मुक्ति से संबंधित बनाये गये नियम-क़ानून का पालन करवाने और निगरानी के लिए महिलाओं के द्वारा ‘नशामुक्ति निगरानी समिति’ का गठन किया गया है.
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उस समिति की सदस्य केवल महिलाएं हैं और उन्हें नशामुक्ति से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य को करने का अधिकार दिया गया हैं. यदि नशामुक्ति निगरानी समिति की महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर आबकारी विभाग के पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की सहायता भी ले सकेगी. इस निर्णय की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुर, तहसीलदार राजापुर तथा थाना प्रभारी सीतापुर को देने पेसा अध्यक्ष के साथ कई महिलाएं गई. उस समय नशामुक्ति निगरानी समिति चैनपुर की अध्यक्ष मीना एक्का, उपाध्यक्ष अनसतसिया लकड़ा, सचिव छुमी एक्का, सह सचिव बिलीचेना एक्का मौजूद रही.