Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बिना सूचना दिए 1 महीने तक गायब रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है. कार्रवाई करने से पहले कर्मचारियों को नोटिस दिया जाएगा. विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, एक महीने से ज्यादा बिना सूचना या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को विभाग से नोटिस भेजा जाएगा. यह नोटिस अवकाश काल के दौरान उनके स्थायी पते और अगर अस्थायी पता है तो वहां भी भेजा जाएगा.
15 दिन के अंदर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि क्यों बिना बताए छुट्टी ली गई, अगर कारण उचित नहीं हुआ तो इस अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना जाएगा. इसके बाद अधिकतम 6 महीने के भीतर विभागीय जांच होने के बाद आरोप सिद्ध होने पर कर्मचारी को सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी. आदेश में सभी विभाग को 31 मई से पहले बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कहा गया है.
बता दें कि राजभवन सचिवालय, मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली, मंत्रियों और सांसदों के विशेष, सहायक और निज सचिव, सीजी लोक आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता कार्यालय, संचालनाय जनसंपर्क इत्यादि कार्यालयों के अधिकारी पर नियम लागू होगा…
राज्य बनने के बाद समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग
ऐसे आदेश जारी करते आई है… इसमें लगातार गैर हाजिरी करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी… इसमें वित्त विभाग ने भी पांच बार सर्कुलर सरकारी विभागों को भेजें है…लेकिन विभाग प्रमुख के उदासीनता के कारण अब तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हो सकी है…