Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश भर के पुलिसवालों को सरकार ने वीक-ऑफ देने का फैसला किया है. इसके बाद पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल है. मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ पुलिसवालों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों को सप्ताह में अब एक दिन छुट्टी मिल सकेगी. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. ये निर्णय सरकार ने पुलिस विभाग में काम के दबाव को देखते हुए लिया है.
नक्सल इलाकों के लिए अलग है नियम
वहीं नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों को साप्ताहिक अवकाश के जगह हर 3 महीने में एक बार में 8 दिन की छुट्टी दी जाएगी. इसके अलावा थाने में पदस्थ कर्मियों को नाईट ड्यूटी करने के बाद पूरे 24 घंटे का ऑफ मिलेगा. इसका मतलब ये है कि यदि कोई पुलिस का जवान नाईट ड्यूटी करता है तो उसे उस दिन और अगले दिन की सुबह तक ऑफ मिलेगा.
जिलें के SP तैयार करेंगे रोस्टर
पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सभी ज़िलों के SP अपने-अपने ज़िलों के थाना और चौकियों में पदस्थ पुलिसकर्मियों का रोस्टर तैयार करेंगे. जिससे सभी पुलिसकर्मियों को पता चलेगा की हफ्ते के कौन से दिन उनकी छुट्टी रहेगी. सभी पुलिसकर्मियों का साप्ताहिक अवकाश का दिन तय रहेगा. उदाहरण के तौर पर यदि किसी पुलिसकर्मी को शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी, तो उसे अगले प्रत्येक शुक्रवार को ही साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी.
इमरजेंसी केस में ये है निर्देश
यदि किसी इमरजेंसी केस में जैसे VIP मूवमेंट हो या फिर क़ानून व्यवस्था मेंटेन करने की बात, तो ऐसे में पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिलने पर उनकी छुट्टी जमा हो जाएगी और ये छुट्टी पुलिसवालों को उसी महीने में देने की कोशिश होगी, जिस महीने में छुट्टी जमा होगी. इसके अलावा नक्सल क्षेत्रों में छुट्टियां कैंसिल करने का आखिरी फैसला पुलिस इकाई के प्रमुख का होगा.
कैसे होगी साप्ताहिक छुट्टी कैंसिल?
आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश को क्षेत्र के संबंधित SP निरस्त कर सकते हैं. अवकाश को निरस्त करने के बाद SP को पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक रेंज को इसकी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही साप्ताहिक छुट्टी की सुविधा किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जाएगी. इसके अलावा साप्ताहिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, साथ ही इस अवकाश का नगदीकरण यानी पैसा भी नहीं दिया जाएगा.
ये आदेश इन पुलिसवालों पर नहीं होगा लागू
पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश मिलने वाला यह आदेश उन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे, जो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ हैं. इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय, ट्रेनिंग स्कूल और अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर भी लागू नहीं होंगे.