CG News: धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक का जोरदार स्वागत, हिंदू संगठनों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न

CG News: बिलासपुर में बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने आज ढोल बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए जमकर जश्न मनाया और धर्मांतरण के खिलाफ लाए गए कठोर कानून का स्वागत किया.
हिंदू संगठनों ने किया जोरदार स्वागत

हिंदू संगठनों ने किया जोरदार स्वागत

CG News: बिलासपुर में बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने आज ढोल बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए जमकर जश्न मनाया और धर्मांतरण के खिलाफ लाए गए कठोर कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक 2026 -27 का स्वागत किया. शहर के देवकीनन्दन चौक में जश्न मनाने जुटे हिंदू संगठनों ने बताया कि, लंबे समय से इस कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था.

धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून

कड़ा कानून नहीं होने के कारण धर्मांतरण का खेल खेलने वाले आसानी से बच निकलते थे. बजरंग दल व अन्य हिन्दू संगठन लंबे समय से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग कर रहे थे. सूबे की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक 2026 -27 लागू किया है, इससे धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय होगी. धर्मांतरण का खेल खेलने वाले अब कानून के शिकंजे में होंगे. हिंदू संगठनों ने साय सरकार के इस निर्णय को सनातन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है.

60 दिन पहले देना होगा कलेक्टर को आवेदन

इस विधेयक के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में स्वेच्छा से धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा. नियम केवल धर्म बदलने वाले पर ही नहीं, बल्कि अनुष्ठान कराने वाले पादरी, मौलवी या पुजारी पर भी लागू होगा.

उन्हें भी 2 महीने पहले प्रशासन को सूचित करना होगा. बिना सूचना के धर्मांतरण कराया गया, तो इसे ‘अवैध’ माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी होगी.

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