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Chhattisgarh:1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए राजनांदगांव में कार्यशाला का हुआ आयोजन

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कार्यशाला का हुआ आयोजन

Chhattisgarh News: देशभर में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए कानूनों के संबंध में जानकारी देने के लिए नगर निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें IG राजनादगांव रेंज दीपक झा सहित एसडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए.

नए कानूनों को लेकर कार्यशाला का आयोजन

1 जुलाई 2024 से पुराने आपराधिक कानूनों की जगह पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शामिल है. इन नए कानून की जानकारी देने के लिए राजनांदगांव नगर निगम सभागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव एसडीएम अतुल विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए. कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने नए कानून के संबंध में जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि सीआरपीसी, आईपीसी, साक्ष्य अधिनियम के पुराने कानून नए कानून से बदल जाएंगे. नए कानून के प्रवधान के तहत किस तरह से एफआईआर की जाएगी, नए कानून में कौन सी धाराएं जुड़ी है, कौन सी धाराएं हटाई गई है , इसकी जानकारी दी गई. वहीं ई-एफआईआर के संबंध में भी बताया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने बताया कि ई-एफआईआर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिए किया जा सकता है.

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नगर निगम आयुक्त समेत अन्य रहे मौजूद

वहीं कार्यशाला के दौरान नगर निगम आयुक्त ने कहा कि 1 जुलाई से लागू हो रही भारतीय नागरिक संहिता के प्रचार- प्रसार के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई. इस कार्यशाला में उपस्थित नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने कहा कि इस कार्यशाला से आम लोगों को फायदा होगा, नए कानून को लेकर आम जनता के हितों की जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि नए कानून से आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया गया है, लोकतांत्रिक पद्धति को इस नए कानून के माध्यम से अपनाया गया है.
लगभग 150 साल पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब तीन नए आपराधिक कानून लागू होगें। जिसको लेकर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित लोगों ने अपनी जिज्ञासाओं के तहत विभिन्न सवाल किया, जिसका जवाब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कार्यशाला में उपस्थित एसडीएम द्वारा दिया गया. वहीं कार्यशाला के दौरान बताया गया कि जालशाजी करने जैसे धारा 420 अब नई धारा के तहत 316 हो जाएगी, वहीं हत्या की धारा 302 की जगह 101 और दुष्कर्म की धारा 376 अब 63 हो जाएगी. इस तरह से नए कानून में कई धाराएं बदली गई है और जनता के हित और अधिकार को लेकर कई सरलीकरण नए कानून में किये गए हैं.

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