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लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं! छत्तीसगढ़ में ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ बना कानून, राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर

Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

CG News: छत्तीसगढ़ में अब लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं, क्योंकि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब कानून बन गया है. राज्यपाल रमेन डेका ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद ये कानून लागू हो गया है.

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू

दरअसल, विधानसभा के बजट सत्र में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक- 2026 पेश किया गया था. जिसे विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास कर दिया गया था. अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया है. इसके तहत जबरन धर्मांतरण करवाने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है. सामूहिक धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 25 लाख का जुर्माना और 20 साल तक की सजा होगी.

दोषी पाए जाने पर लगेगा ये जुर्माना और सजा

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