Balod: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के एक शिक्षक पर छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. घटना जिले के डौंडीलोहारा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की है. यहां पर कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले 12 साल के छात्र के पिता प्रमोद साहू की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक लोकेश्वर निषाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) और 296 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पिता प्रमोद ने दर्ज कराई शिकायत
छात्र के पिता प्रमोद साहू की शिकायत के अनुसार, छुट्टी के बाद छात्र दोबारा कक्षा में गया था. एक पीरियड के बाद बाथरूम ब्रेक के दौरान वह करीब एक मिनट देरी से कक्षा में लौटा. आरोप है कि इसी बात पर शिक्षक ने छात्र से गाली-गलौज की और उसके हाथ से छाती पर मारते हुए सिर दीवार की ओर टकरा दिया.
छात्र के सिर में सूजन और दर्द
परिजनों ने बताया की छात्र के सिर में दर्द और सूजन है. हालांकि रात होने के कारण पहले परिजनों ने घर पर उपचार किया, फिर अगले दिन 21 जुलाई को उसे शासकीय अस्पताल डौंडीलोहरा ले जाकर इलाज कराया. परिजनों का कहना है कि घटना के बाद बच्चा मानसिक रूप से काफी सहम गया है और अब स्कूल जाने से भी डर रहा है.
शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी
एफआईआर दर्ज होने के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है. उनका कहना है कि किसी भी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने से पहले शिक्षा विभाग द्वारा निष्पक्ष विभागीय जांच कराई जानी चाहिए थी. संगठनों का आरोप है कि बिना प्रारंभिक जांच सीधे एफआईआर दर्ज करना उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है.
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