Kabirdham Crime News: कबीरधाम जिले के होम थिएटर ब्लास्ट केस मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है. आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायाधीश गितेश कुमार कौशिक ने सरजू को दोषी माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है.
क्या है पूरा मामला?
ये पूरा मामला 3 अप्रैल 2023 का है. घटना थाना रेंगाखार के ग्राम चमारी में मेहर मरावी के घर घटित हुई. दरअसल, घर के एक कमरे में शादी मे मिला दहेज का सामान रखा हुआ था. इसमें होम थिएटर भी था. जैसे ही होम थिएटर के प्लग को सॉकेट से जोड़ा गया तो उसमें जोरदार धमाका हो गया. इस ब्लास्ट में हेमेंद्र मरावी की मौत हो गई थी. वहीं, घायल राजकुमार मरावी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके अलावा 5 अन्य लोग घायल हो गए थे. ब्लास्ट इतना तेज था कि कमरे की दीवार और छत को भी नुकसान पहुंचा.
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आरोपी ने क्यों रची थी साजिश?
बताया गया है कि सरजू, ललिता धुर्वे से प्यार करता था. उसका हेमेंद्र के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद उसने हेमेंद्र और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रच डाली. इसके बाद आरोपी ने 31 मार्च 2023 को होम थिएटर खरीदा. पुलिस की जांच में सामने आया कि घटनास्थल से बारूद, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और कई अहम सबूत मिले. जब आरोपी से गहन पूछताछ की गई तो उसके बताए मुताबिक पुलिस ने उसके ठिकाने से सुतली बम की रस्सी, होम थिएटर की रसीद, बारूद युक्त पदार्थ मिला.
