Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला इलाके में अप्रैल 2022 की सुबह 4 साल के मासूम पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी. इस मामले में आरोपी पंचराम को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है.
आरोपी ने 4 साल के बच्चे को जिंदा जलाया
दरअसल उरला इलाके से 5 अप्रैल 2022 की सुबह हर्ष नाम के 4 साल के बच्चे का किडनैप हुआ था. पड़ोस में रहने वाले पंचराम ने उसे किडनैप किया था. बच्चे के पिता जयेंद्र, उरला इलाके में पूर्व पार्षद अशोक बघेल के मकान में किराए से रहते हैं. वहीं आरोपी पंचराम भी वहीं किराएदार था. पंचराम यहां अपनी मां के साथ अकेला रहता था. कुछ साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई थी. पंचराम, जयेंद्र के बच्चों के साथ घुला मिला था. मासूम हर्ष को अक्सर अपनी बाइक पर घुमाया करता था. इसी भरोसे की वजह से 5 अप्रैल के दिन जब 4 साल के मासूम हर्ष को पंचराम लेकर गया तो किसी ने नहीं रोका.
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बच्चे की मां से करता था एकतरफा प्यार
बता दें कि आरोपी उसकी मां से ये एकतरफा प्यार करता था, लेकिन मृतक हर्ष की मां उससे बातचीत भी नहीं करती थी. तब महिला को सबक सिखाने के लिए इसने पूरी दिल दहला देने वाली वारदात को इसने अंजाम दिया. पंचराम बेमेतरा के श्मशान में बच्चे को ले जाता है और जिंदा जला देता है. देर शाम तक बच्चा और पंचराम नहीं लौटा तो मामला थाने पहुंचा. हर्ष को ढूंढने के दौरान, पुलिस को उसकी जली हुई लाश मिली.
कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
कोर्ट की ओर से वारदात के ढाई साल के अंदर फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया है. इससे पहले 25 अक्टूबर 1978 को रायपुर सेंट्रल जेल में पहली बार बैजू नामक कैदी को फांसी दी गई थी बैजू पर आरोप था, कि उसने 2 हजार रुपए के लिए चार लोगों को मार डाला. कोर्ट के इस फ़ैसले से परिवार ख़ुश है कोर्ट के इस फ़ैसले से अपराधियों में दहशत का भी माहौल है उम्मीद है ऐसे अ.पराधियों को ऐसी सख़्ती से सज़ा मिलती जाएगी और छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त बनेगा.