Chhattisgarh: कवर्धा में साधराम यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 16 UAPA एक्ट जोड़ा गया है, जो छत्तीसगढ़ में गैर नक्सली मामलों के बाद पहली बार किसी आरोपी के खिलाफ जोड़ा गया है. कुछ दिनों पहले साधराम यादव की पत्नी ने सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए पांच लाख रुपए वापस कर दिए थे और दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी.
साधराम हत्याकांड के आरोपियों के आतंकी संगठनों से संबंध
दरअसल इस मामले में कवर्धा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले दो आरोपी अयाज खान और इदरीश खान कश्मीर गए थे. आरोपियों के आतंकी संगठनों से संबंध सामने आए हैं और उनके मोबाइल और लैपटॉप में कई साक्ष्य भी मिले है. इसलिए ISIS पैटर्न में गला काटकर हत्या की गई थी. एसपी ने यह भी बताया कि इस एक्ट के तहत आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा तय होती है. पुलिस ने ये भी बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी. उससे ठीक एक दिन पहले हिन्दू समुदाय में दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था.
आरोपियों के घर वालों ने भी की फांसी की मांग
आपको बता दें कि 21 जनवरी को कवर्धा शहर में एक गौसेवक साधराम यादव की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार यह मामला गर्माया हुआ है. कई अलग-अलग हिंदू व सामाजिक संगठनों और आरोपियों के घर वालों की ओर से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है. वहीं पुलिस की मानें तो अब इस मामले को NIA से जांच कराने की उम्मीद है.
जानिए क्या है UAPA एक्ट
UAPA का फुल फॉर्म Unlawful Activities Prevention Act यानी गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम है. इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाना है. पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते है.