Vistaar NEWS

छत्तीसगढ़ में भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब कर्मचारी चयन मंडल करेगा भर्ती, व्यापम भी इसके अधीन

CG News

भर्ती परीक्षा

CG News: छत्तीसगढ़ में भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. जहां प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम लागू कर दिया है. इस नए कानून के साथ ही वर्तमान में कार्यरत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का अस्तित्व समाप्त हो गया है और इसका विलय नए गठित मंडल में कर दिया गया है.

अब कर्मचारी चयन मंडल करेगा भर्ती

यह मंडल राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिसूचित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा. साथ ही वैधानिक निकायों, मंडलों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों की भर्तियां भी इसके दायरे में आएंगी. मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी.

साथ ही भर्ती के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी यही मंडल परीक्षाएं आयोजित करेगा. अधिनियम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मंडल निधि का प्रावधान किया गया है, जिसका हर साल ऑडिट किया जाएगा. साथ ही, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों (नकल) का प्रयोग करता है या व्यवधान डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नियम भी मंडल को दी गई है.

कर्मचारी चयन मंडल कितने सदस्य होंगे?

मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे. इसके साथ ही सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारी-कर्मचारी होंगे तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अधिकारी-कर्मचारी भी इसके अंतर्गत माने जाएंगे. मंडल को यह अधिकार होगा कि वह चयन प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किसी एजेंसी को सौंप सके. इसके लिए पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति और वित्त समिति का गठन भी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- CG News: राजनीतिक दलाें में सरकारी कर्मचारियों की एंट्री पर रोक वाला आदेश रद्द, 24 घंटे पहले ही जारी हुआ था

इससे क्या-क्या बदलेगा?

Exit mobile version