Seedhe Mudde Ki Baat: छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी आई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी सौगात दी है. किसी भी जमीन के दान, बंटवारे या हक त्यागने को लेकर ये फैसला लिया गया है. जिसके तहत अब पंजीयन शुल्क में लोगों को राहत मिलेगी. छत्तीसगढ़ सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब जमीन के दान, बंटवारे या हक त्यागने के मामले में पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपए ही लगेगा.
नए नियम के बाद क्या बदल जाएगा
पहले पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य का 0.8 फीसदी था. इसको आप ऐसे समझिए कि अगर दान की किसी संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो इसके लिए 80 हजार रुपए का पंजीयन शुल्क लगता था. लेकिन अब चाहे कितने रुपयों की भी संपत्ति हो. नए नियम के मुताबिक पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये ही लगेगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लंबे समय तक इस पर विचार करके ये फैसला लिया है.
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ऐसा करने वाला पहला राज्य बना CG
ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है. जहां जमीन दान, बंटवारे या हक त्यागने को लेकर पंजीयन शुल्क सिर्फ 500 रुपए लगेगा. इसके पहले मध्यप्रदेश सरकार ने भी पारिवारिक दान के लिए 500 रुपए का पंजीयन शुल्क तय किया है. जबकि बाकी के लिए एक हजार रुपए शुल्क तय है.
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— Vistaar News (@VistaarNews) November 26, 2024
फैसले से किसे होगा फायदा
इस निर्णय से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो पैसों की कमी के कारण पंजीयन शुल्क नहीं दे पाते थे. जिसके चलते जमीन का दस्तावेज अधूरा रह जाता था. ऐसे में लाखों लोगों को सीधे सीधे इसका फायदा मिलने वाला है.
अब रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने की उम्मीद
प्रदेश में पिछले साल कुल 17 हजार 125 लोगों ने पारिवारिक दान में जमीन दी थी. जबकि 7000 लोगों ने जमीन पर से हक का त्यागनामा किया था. और 850 लोगों ने बंटवारानामा करवाया था. अब इस आदेश के बाद इस संख्या के और बढ़ने की उम्मीद है. सरकार के इस फैसले से लोग बहुत खुश हैं.