Vistaar NEWS

CG News: 31 मार्च तक Tax नहीं दिया तो प्रॉपर्टी होगी सील, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रायपुर नगर निगम की सख्ती

raipur_nagar_nigam

रायपुर नगर निगम

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपत्ति कर की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. वित्तीय वर्ष के आखिरी चरण में टैक्स को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है. निगम ने साफ किया है कि समय से पहले टैक्स जमा ना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही अधिभार भी वसूला जाएगा.

17 फीसदी सरचार्ज वसूला जाएगा

संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है. नगर निगम ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संपत्ति को सील कर लिया जाएगा. इसके साथ ही बकाया राशि पर 17 फीसदी का भारी-भरकम अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाएगा.

किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी

नगर निगन के अधिकारियों का कहना है कि शहर के अलग-अलग विकास कार्यों के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है. कई बकायादार सालों से टैक्स नहीं दे रहे हैं. अब ऐसे मामलों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा.

छुट्टी के दिनों में खुलेंगे काउंटर

संपत्ति कर के जमा करने की डेडलाइन के करीब आते ही नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. छुट्टी वाले दिन भी टैक्स जमा किया जा सकेगा. 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी सभी जोनों के काउंटर खुले रहेंगे.

ये भी पढ़ें: CG News: नक्सली इलाकों में हर परिवार की इनकम 3 साल में दोगुना करने की तैयारी, CS की अध्यक्षता वाली बैठक में फैसला

इसके साथ ही डिजिटल तरीके से भी भुगतान किया जा सकता है. ‘मोर रायपुर’ एप और नगर पालिक निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन घर पर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं. इससे लंबी लाइन और भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी.

Exit mobile version