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ओवररेट में शराब बिक्री पर फिर कार्रवाई, दो आबकारी उपनिरीक्षकों को नोटिस

रायपुर. प्रदेश की सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. आबकारी विभाग ने गुरुवार को ओवररेट में शराब बिक्री और अन्य अनियमितताओं के आरोप में दो आबकारी उपनिरीक्षकों को सात दिन के भीतर जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इससे पहले भी ओवररेट के मामलों में एक दर्जन से अधिक आबकारी उपनिरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है.

जानकारी के मुताबिक बलौदाबाजार जिले के कंपोजिट रोहासी स्थित विदेशी मदिरा दुकान के काउंटर पर निर्धारित दर से अधिक कीमत में शराब बेचने की शिकायत मिली थी. मामले में आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है.

वहीं, बालोद जिले के ग्राम अरकार में आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है. आरोप है कि कार्रवाई के दौरान जब्त शराब की पेटियों को ही अधिक कीमत पर थोक में बेचा गया. इस मामले में भी उपनिरीक्षक को सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं.

रायपुर बॉटलिंग कंपनी को भी नोटिस

आबकारी विभाग ने मेसर्स रायपुर बॉटलिंग कंपनी, प्रो. रायपुर बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड एफएल-09 लाइसेंसी, ग्राम बहनाकाड़ी, मंदिरहसौद, रायपुर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बीजापुर जिले की देशी मदिरा दुकान में ‘सवाशेरा’ नाम की शराब की बोतलों में लीकेज और पैकेजिंग में अव्यवस्था पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई.
जांच में सवाशेरा मसाला पाव की 19 पेटियों में 16 नग बोतलों में लीकेज मिला. वहीं सवाशेरा प्लेन मदिरा की 160 पेटियों में 154 नग बोतलों में लीकेज पाया गया.

एसीबी केस में आबकारी उपनिरीक्षक निलंबित

इधर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के आबकारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार नारंग के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज होने के बाद आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने निलंबन की कार्रवाई की है. विभागीय स्तर पर लगातार मिल रही शिकायतों और अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई आबकारी आयुक्त के निर्देश पर की जा रही है.

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