Meat Shop Closed: रायपुर-दुर्ग में मांस बिक्री पर बैन, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, सील की जाएगी दुकान

Meat Shop Closed: कबीर जयंती के मौके पर आज 29 जून को राजधानी रायपुर और दुर्ग में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए शहर की सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को एक दिन के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं.
Raipur News

रायपुर नगर निगम

Meat Shop Closed: कबीर जयंती के मौके पर आज 29 जून को राजधानी रायपुर और दुर्ग में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए शहर की सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को एक दिन के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं. निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन कर मांस की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सामान जब्त किया जाएगा.

रायपुर में मांस बिक्री पर बैन

नगर निगम के आदेश के अनुसार 29 जून को नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी मांस और मटन की बिक्री की अनुमति नहीं होगी. जोनल स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक स्थिति पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंध का पालन हो. नगर प्रशासन ने साफ किया है कि मीट और मटन की बिक्री पर लगी रोक सिर्फ दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटलों और दूसरे कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगी.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने सभी व्यापारियों से आदेश का पालन करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि कबीर जयंती पर पूरे शहर में खास निगरानी अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर में भी निर्देश जारी

रायपुर के साथ ही दुर्ग जिले में भी नगर निगम क्षेत्र में कबीर जयंती के मौके पर सभी मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रहेंगे. नगर निगम प्रशासन ने राज्य सरकार के स्थानीय शासन विभाग के निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें: CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन झमाझम बारिश के आसार, IMD ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट

प्रशासन ने साफ किया है कि तय दिन पर जानवरों को काटने, मीट बेचने और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर रोक रहेगी. निगम ने सभी मीट विक्रेताओं और दुकान मालिकों से इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है.

ज़रूर पढ़ें