CG Dhan Kharidi: रायपुर: छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी से पहले सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने लंबे समय से चली आ रही पंजीयन की परेशानी को देखते हुए सह-खातेदारों के अनिवार्य पंजीयन की बाध्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया है. बल्कि अब संयुक्त खातेदारों वाले परिवारों में सिर्फ लंबरदार का एग्रीस्टैक में पंजीयन कराना ही जरूरी होगा.
प्रदेश के किसानों को होगी आसानी
सरकार द्वारा लिए इस एक फैसले से प्रदेश के हजारों किसान परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा. दरअसल प्रदेश के किसानों के लिए पुराना नियम मुसीबत बन गया था जिसमें धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया था. नियम के मुताबिक संयुक्त खाते यानी एक ही जमीन पर कई लोगों के नाम होने पर सभी सह-खातेदारों का अलग-अलग पंजीयन कराना जरूरी था.
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क्या है नया नियम?
सरकार द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार अब संयुक्त खाते की स्थिति में परिवार के सिर्फ लंबरदार या मुख्य खातेदार का पंजीयन ही मान्य होगा. उसी के आधार पर धान की खरीदी की जाएगी. इससे पंजीयन प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी और किसानों को बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है. इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग मिलकर खरीदी केंद्रों की व्यवस्था में जुटे हैं. जल्द ही धान खरीदी को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश और गाइडलाइन जारी की जा सकती है.
