Vistaar NEWS

नेशनल हाईवे पर सफर होगा आसान, छत्तीसगढ़ में अब हर 25 KM पर मिलेंगे हाई-स्पीड EV चार्जिंग स्टेशन

EV charging station

EV चार्जिंग स्टेशन

EV charging station: छत्तीसगढ़ में EV वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल, राज्य में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है. इसी वजह से अब साय सरकार चार्जिंग सुविधाओं के नेटवर्क को बढ़ाने की तैयारी में है. प्रदेश सरकार ने नई पहल की शुरुआत करते हुए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत नगर निगम इलाकों में दो और चार पहिये वाले वाहनों के चार्जिंग के लिए 25 से 30 नए EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसल लिया है. वहीं चर्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अब जगहों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सरकार के इस नए कदम से EV वाहन चालकों को गाड़ी चार्ज करने के लिए कहीं दूर-दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा.

25KM पर चार्जिंग सेंटर बनाए जाएंगे

सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है. नए EV चार्जिंग सेंटर खोलने के लिए जमीनों और सड़कों का चयन किया जा रहा है. इसके तहत हाईवे और मुख्य सड़कों पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग सेंटर बनाया जाएगा. वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई सड़क 30 मीटर से कम चौड़ी है, तो वहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा, शहरों में जरूरत के हिसाब से सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के बाद ही चार्जिंग पॉइंट लगाए जा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ में नई EV चार्जिंग नियम

इसके तहत हर चार्जिंग पॉइंट पर दो चार्जर उपलब्ध होंगे, जिससे एक साथ दो गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी. लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के लिए हर 100 किलोमीटर पर हाई-स्पीड चार्जिंग की व्यवस्था की गई है. इस सुविधा को लागू करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में जरूरी बदलाव किए हैं, जिसकी ऑफिशियल अधिसूचना भी जारी हो चुका है. इन नए नियमों में CNG स्टेशनों और बड़ी इमारतों में बेहतर इंटरनेट सुविधाएं देना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें –Traffic Challan New Rule: अब चालान नहीं भरा तो बिजली बिल में जुड़ेगा जुर्माना! जानें क्या है नियम

चार्जिंग स्टेशन के लिए सुरक्षा और जगह के नियम

चार्जिंग सेंटर को चालू करने से पहले फायर ब्रिगेड और सुरक्षा विभाग से NOC लेना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही स्टेशन के सभी सामानों को सुरक्षा के तय नियमों के अनुसार ही लगाना होगा. जो कंपनी यह सुविधा देगी उसे वहां 24 घंटे बिजली और मीटर की व्यवस्था रखनी होगी.

Exit mobile version