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केके श्रीवास्तव की 3.25 करोड़ की चल-अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क

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केके श्रीवास्तव

रायपुर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर जोनल कार्यालय ने 15 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके श्रीवास्तव के खिलाफ विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर में अभियोजन परिवाद दाखिल किया है. ईडी ने 23 सितंबर 2026 को यह परिवाद दाखिल किया. इससे एक दिन पहले 22 सितंबर को जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की करीब 3.25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया.

ईडी ने यह जांच तेलीबांधा थाना रायपुर में दर्ज एफआईआर और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा केके श्रीवास्तव व अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र के आधार पर शुरू की थी. मामले में ठगी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप हैं.

500 करोड़ के प्रोजेक्ट का झांसा देकर 15 करोड़ लिए

ईडी की जांच के अनुसार जून 2023 में केके श्रीवास्तव ने रावत एसोसिएट्स के संचालक को कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया कि करीब 500 करोड़ रुपए का रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सब-कॉन्ट्रैक्ट के लिए उपलब्ध है. इसके लिए 15 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की बात कही गई. इस झांसे में आकर रावत एसोसिएट्स की ओर से 15 करोड़ रुपए पांच बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए.

जांच में इन बैंक खातों को लेकर भी गंभीर अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है. ईडी के मुताबिक, जिन लोगों के नाम पर खाते खोले गए थे, उनकी जानकारी के बिना कथित तौर पर फर्जी तरीके से खाते खोले गए थे. साथ ही संबंधित संस्थाएं अपने पंजीकृत पते पर भी मौजूद नहीं मिलीं.

फर्जी कंपनियों के जरिए रकम विदेश भेजने का आरोप

ईडी की जांच में सामने आया कि ठगी से हासिल रकम को शेल और कंड्यूट संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से अलग-अलग स्तरों पर घुमाया गया. इसके बाद फर्जी व्यावसायिक विवरण, जैसे माल ढुलाई शुल्क और कंटेनर लीजिंग के नाम पर रकम विदेश भेजे जाने की बात सामने आई. जांच एजेंसी के अनुसार रकम के लाभार्थी दुबई, हांगकांग, चीन और सिंगापुर में स्थित थे.

ईडी के मुताबिक, 15 करोड़ रुपए में से 3.40 करोड़ रुपए संदिग्ध और विभिन्न स्तरों से घुमाए गए धन से पीड़ित को वापस किए गए और इसे सामान्य भुगतान के रूप में दिखाया गया. वहीं 11.60 करोड़ रुपए की राशि अब तक वापस नहीं की गई.

30 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को ईडी ने 30 जुलाई 2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे ईडी की हिरासत में भेजा गया था.

जांच पूरी करने के बाद ईडी ने 22 सितंबर को 3.25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया. इसके अगले दिन 23 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए केके श्रीवास्तव के खिलाफ अभियोजन परिवाद दाखिल किया गया. 

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