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नगर निगम की रडार में आया Shubham K Mart… टैक्स न देने वालों पर भी हुई सीलबंद की कार्रवाई

रायपुर. रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देशानुसार और अपर आयुक्त राजस्व लोकेश्वर साहू व उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजली शर्मा के मार्गदर्शन में सभी 10 जोनों में बकाया राजस्व वसूली का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. निगम को बकाया राशि अदा न करने वाले संस्थानों और परिसरों पर सीलबंदी, पुनर्मूल्यांकन के तहत यूजर चार्ज बढ़ाने और नल कनेक्शन विच्छेद करने की कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

जोन-8 में ताबड़तोड़ कार्रवाई, सीलबंदी के डर से चुकाया बकाया

जोन 8 कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल और सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के मार्गदर्शन में माधव राव सप्रे वार्ड (69), रामकृष्ण परमहंस वार्ड (20) और संत रविदास वार्ड (70) में अभियान चलाया गया. वार्ड 69 में 54,114 रुपये के बकायेदार नरेश गुप्ता और 2,95,215 रुपये के बकायेदार चंद्रशेखर वर्मा पर सीलबंदी की कार्रवाई शुरू होते ही उन्होंने तत्काल चेक के माध्यम से संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया. वहीं, बकाया राशि 72,261 रुपये का भुगतान न करने पर कृष्णकांत तिवारी के परिसर में ताला लगाकर सीलबंदी की कार्रवाई की गई. पुनर्मूल्यांकन के तहत वार्ड 20 में Shubham K Mart का यूजर चार्ज 2,04,000 रुपये और वार्ड 70 में Shubham K Mart (अरिहंत उद्योग) का यूजर चार्ज 4,03,872 रुपये बढ़ाया गया.

जोन-2 और जोन-1 में भी सख्त एक्शन

जोन-2 राजस्व विभाग ने मौदहापारा स्थित एस.के. प्लाजा के बकायेदार सुबहनबी बमानकर द्वारा 95,970 रुपये का बकाया न चुकाने पर सीलबंदी की कार्रवाई की, जिसके बाद संबंधित द्वारा 50,349 रुपये का आंशिक भुगतान (पार्ट पेमेंट) किया गया. इसके अलावा, जोन-1 राजस्व विभाग ने वार्ड 5 में अंतिम नोटिस के बाद भी 8,35,332 रुपये और 1,58,915 रुपये का बकाया न देने वाले दो बकायेदारों के नल कनेक्शन विच्छेद करने की कड़ी कार्रवाई की.

30 सितंबर तक संपत्तिकर जमा करने पर 5% छूट

नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष 2026-27 का संपूर्ण संपत्तिकर एकमुश्त जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार संपत्तिकर राशि में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपना पूरा संपत्तिकर जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं.

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