Vistaar NEWS

Raipur News: आपके बच्चे गाड़ी लेकर स्कूल जाते है ? तो ये खबर सिर्फ आपके लिए हैं…


Raipur News:  रायपुर. राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने रायपुर के सभी स्कूल और कॉलेज प्रबंधन को पत्र जारी कर 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों (नाबालिगों) के दोपहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

 विभाग के नए आदेश के तहत अब स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों या आसपास यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicles Act) के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खास बात यह है कि इस नियम के उल्लंघन पर केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं, बल्कि उनके अभिभावकों पर भी गाज गिर सकती है.

 सड़क हादसों पर लगाम लगाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थानों को विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके जरिए अभिभावकों को यह समझाइश दी जाएगी कि वे अपने नाबालिग बच्चों को स्कूल या कॉलेज आने-जाने के लिए दोपहिया वाहन बिल्कुल न दें. परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से शहर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी.

ये खबर भी जरूर पढ़ेंः Barrier Free Tolling India: बिना गाड़ी रुके कटेगा टोल, गडकरी का बड़ा ऐलान


Exit mobile version