दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगांव/रायपुर. जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेशभर में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में शुक्रवार को दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं रायपुर जिलों में होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई.
दुर्ग में इडली-डोसा सेंटर का पंजीयन निलंबित
जिला दुर्ग के स्मृति नगर स्थित विश्वनाथ होटल इडली डोसा सेंटर का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान डोसे के साथ परोसी जाने वाली चटनी एवं आलू मसाला के नमूने जांच हेतु लिए गए. प्रतिष्ठान में पाई गई कमियों के आधार पर खाद्य पंजीयन 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है.
बिलासपुर में मद्रासी रेस्टोरेंट बंद
जिला बिलासपुर में होटल मद्रासी रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान वेज एवं नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही फ्रीजर में रखना, दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए एक ही चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करना, कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाना तथा खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग के दौरान आवश्यक ग्लव्स का उपयोग नहीं करना जैसी गंभीर कमियां पाई गईं. खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इन कमियों को गंभीर मानते हुए अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रतिष्ठान को बंद कराया गया.
राजनांदगांव में बिना लाइसेंस संचालित ढाबा बंद
जिला राजनांदगांव में मोहरा रोड स्थित संगवारी ढाबा का निरीक्षण किया गया. ढाबा बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीयन के संचालित पाया गया. इसके साथ ही प्रतिष्ठान में स्वच्छता संबंधी मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था. कार्रवाई करते हुए ढाबे को अग्रिम आदेश तक बंद कराया गया. साथ ही विक्रय हेतु भंडारित दाल को नष्ट कराया गया.
रायपुर में मटन माफिया रेस्टोरेंट सील
जिला रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित मटन माफिया रेस्टोरेंट का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया. निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में उचित खाद्य पंजीयन का अभाव, पेस्ट कंट्रोल संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना, पानी की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना, कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होना तथा पर्याप्त साफ-सफाई का अभाव पाया गया.
खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए रेस्टोरेंट परिसर को सील बंद किया गया. मौके पर विभागीय टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को बंद कराया गया. विभागीय अधिकारियों के अनुसार खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, कच्चे एवं तैयार खाद्य पदार्थों की पृथक व्यवस्था, शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पृथक रख-रखाव, स्वच्छता, कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक दस्तावेजों का संधारण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है.
खाद्य कारोबारियों को विभाग की स्पष्ट चेतावनी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों से अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा बिना वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीयन के खाद्य कारोबार संचालित न करें. विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
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