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873 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे AAP नेता सत्येंद्र जैन, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

Satyendra Jain

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AAP Leader Satyendra jain: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने 873 दिनों तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है. ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जेल में लंबी सजा काटी है. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा.

बता दें कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत मिली थी. वो 10 महीने तक बेल पर रहे थे. हालांकि, इस साल मार्च में उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उस दौरान कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा. जिसके बाद उन्होंने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था.

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30 मई 2022 को गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन

गौरतलब है कि 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. स्पेशल जज राकेश सयाल ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि रिहा होने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया.

पार्टी के लिए बड़ी राहत

सत्येंद्र जैन को मिली बेल आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है. उनको जमानत ऐसे समय पर मिली है जब कुछ महीने बाद ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर पार्टी ने चुनावी तैयारियों को रफ्तार देना शुरू कर दिया है. वर्तमान समय में सत्येंद्र जैन ही एक ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद थे. उनके अलावे पार्टी के सभी बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को पहले ही कोर्ट से राहत मिल चुकी है.

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