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Arvind Kejriwal: 156 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, SC ने दी जमानत

Arvind kejriwal

अरविंद केजरीवाल

Arvind kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए राहत की खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज शाम को केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं. 5 सितंबर को ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इन शर्तों के साथ मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत कुछ शर्तों के साथ मंजूर की हैं, जिनमें गवाहों से संपर्क ना करना भी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को केस पर बयानबाजी करने से रोक लगाई है. वहीं केजरीवाल बतौर सीएम किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे. साथ ही सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर कोर्ट में उन्हें हाजिर होना पड़ेगा.

अंतरिम जमानत मिलने के बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. ऐसे में 177 दिनों में 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल 156 दिन जेल में रहे. केजरीवाल से पहले, इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

ईडी के मामले में मिल चुकी है जमानत

अरविंद केजरीवाल ने मामले में जमानत याचिका के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी. सीएम केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को ही जमानत मिल चुकी थी. करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें 6 जून को गिरफ्तार किया था. सीएम ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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