Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जमानत पर बुधवार (19 जून) को सीएम केजरीवाल के वकील ने दलील रखी और उन्होंने कहा कि सीएम को हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है. उन्होंने कहा, ‘‘ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है. वे संत तो नहीं हैं. वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बस दागदार ही हैं बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, उनसे जमानत देने और माफ कर देने का वादा किया गया.”
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ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया
वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया. इसके बाद आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट के जज न्याय बिंदु की अदालत में सुनवाई हुई और ईडी ने विस्तृत दलील दी. इससे पहले बुधवार को विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी. उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसी दौरान लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. साथ ही सीएम केजरीवाल को 10 मई को 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी. सीएम ने 2 जून को फिर सरेंडर किया. तब से वो तिहाड़ जेल में ही हैं.